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नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा ,31 हजार जुर्माना

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रिपोर्ट – प्रमोद – शेखर

16 वर्षीय नाबालिग को रात के समय घर से बहला फुसला ले जाने और बलात्कार करने के आरोपी धन्ना सिंह को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 20 साल के कठोर कारावास और 31 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि चार साल पहले 14 जून को पीड़िता के पिता ने भीम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

जिसमें 13 जून की रात को उसकी नाबालिग बेटी को अभियुक्त धन्ना सिंह भगा कर ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया।


पोक्सो न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त लसाडिया निवासी धन्ना सिंह 20 साल की सजा और 31 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई।

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