September 8, 2024

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अपहरण और बलात्कार के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा

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रिपोर्ट – प्रमोद – शेखर

राजसमंद में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला-फुसला और धमकाकर ले जाने के बाद बलात्कार करने के आरोपी रतनलाल को पोक्सो कोर्ट राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 20 जनवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने थानाधिकारी पुलिस थाना खमनोर में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि रात को वह खाना खाकर सो गए थे और उसकी नाबालिग पुत्री अलग कमरे में सोई हुई थी। जब वह सुबह उठे तो उसकी पुत्री कमरे में नहीं थी।

आस पड़ोस में पता किया लेकिन कही कोई पता नहीं चला। उसे अंदेशा है कि उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर रतनलाल ले जा सकता है क्योंकि वह अक्सर गांव में बेवजह आता जाता था। रिपोर्ट पर पुलिस थाना खमनोर द्वारा प्रकरण दर्ज कर पोक्सो न्यायालय राजसमंद में अभियुक्त रतनलाल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय में राज्य सरकार और पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने गवाह और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि घटना वाली रात को रतनलाल उसके घर आया और जबरदस्ती उसे उठाकर अपने घर ले गया।

अभियुक्त रतनलाल ने पीड़िता को एक कमरे में रखा और रात को रतनलाल ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त रतनलाल को धारा 376 (3) भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कठोर कारावास और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई