नगर निगम ने खाये पंक्चर वाले के पैसे , कोर्ट ने कहा ब्याज समेत दो
1 min readजानकर आश्चर्य होगा की उदयपुर नगर निगम की नियत पंक्चर निकालने वाले एक गरीब व्यापारी के बिल पर खराब हो गयी.. बिल भुगतान के नाम पर जिम्मेदारों ने परिवादी के हिस्से के 60 हजार रूपए काट लिए मेहनत की गाढ़ी कमाई वसूलने के लिए पसीने बहाने के बाद परिवादी ने बिल के साथ न्यायालय की शरण ली न्यायालय ने सुनवाई में सभी तथ्यों को ध्यान में रख कर निगम को दोषी माना और 60 हजार 281 रूपए की डिक्री पारित की ..आदेश में दावा तारीख से वसूली तक बकाया भुगतान पर 9% ब्याज देने को कहा
यह था मामला- वादी ने बताया की उसकी शास्त्री सर्कल पर स्तिथ दूकान से नगर निगम प्रतिदिन वाहनों के टायर रिपेयरिंग व् पंक्चर से संबंधित काम करता था